नाबालिग छात्रा से यौन शोषण करने का आरोप, क्रिकेट कोच को 16 साल का कारावास

punjabkesari.in Sunday, May 31, 2026 - 10:27 AM (IST)

स्पोर्ट्स डेस्क: तिरुवनंतपुरम की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के मामले में 40 वर्षीय क्रिकेट कोच मनु एम को 16 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वल्लाकडावु निवासी मनु एम पर आरोप था कि उसने क्रिकेट कोचिंग के दौरान एक छात्रा का यौन शोषण किया। अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष न्यायाधीश अंजू मीरा बिरला ने अपने फैसले में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त ढाई साल की जेल की सजा भुगतनी होगी। यह मामला तिरुवनंतपुरम के एक प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर कई छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी कोच विशेष फिटनेस और प्रशिक्षण के बहाने छात्राओं को अकादमी के जिम में ले जाता था और वहां उनका यौन शोषण करता था। इतना ही नहीं, उसने कुछ छात्राओं से आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने की मांग भी की थी। छात्राओं द्वारा इनकार करने पर वह उन्हें उचित क्रिकेट प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने से भी कतराता था।

लगातार हो रहे उत्पीड़न और भेदभाव के कारण कई छात्राओं को अकादमी छोड़कर अन्य प्रशिक्षण केंद्रों का रुख करना पड़ा। बाद में पीड़ित छात्राओं की शिकायतों के आधार पर मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई।

पुलिस की बाद की जांच में दुर्व्यवहार का एक भयावह सिलसिला सामने आया, जिसमें पता चला कि मनु ने उस संस्थान में कम से कम पांच अन्य छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया था। ये भयावह घटनाए अंततः 2024 में एक लड़कियों के क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सामने आई, जब पीड़ितों में से एक ने आरोपी को देख लिया। उसने साहसपूर्वक मामले की रिपोर्ट की और अपनी सहेलियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप कोच के खिलाफ कुल छह अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। 

इनमें से चार मामलों की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए, छावनी पुलिस ने अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए और 25 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता आर एस विजय मोहन, अधिवक्ता सुरभि पी और अधिवक्ता रवि शंकर थम्पी एच ए के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष की टीम ने सुनवाई के दौरान 14 गवाहों से सफलतापूर्वक पूछताछ की और कोच के अपराध को निर्विवाद रूप से साबित किया।


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Content Editor

Ishtpreet Singh

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