बत्रा ने कहा, बतौर अध्यक्ष वह समितियां गठित कर सकते हैं

punjabkesari.in Thursday, May 28, 2020 - 06:31 PM (IST)

नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच वाकयुद्ध जारी रहा जिसमें अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने दावा किया कि संस्था का संविधान उन्हें समिति या आयोग गठित करने का अधिकार देता है जो कार्यकारी परिषद या आम सभा की मंजूरी के अधीन है।

मंगलवार को आईओए महासचिव राजीव मेहता ने बत्रा के 19 मई के नैतिक आयोग को भंग करने के फैसले को ‘अवैध’ करार दिया था जो 2017 में गठित किया गया था।

मेहता ने कहा था कि नैतिकता नियमों के अंतर्गत आयोग का कार्यकाल 2018 में आम सभा की बैठक ने तय किया था जिस पर बत्रा ने हस्ताक्षर किये थे और यह चार वर्ष का था और अध्यक्ष दो साल पहले ही इसे खत्म नहीं कर सकते।

लेकिन बत्रा ने कहा कि आईओए संविधान के अनुसार उनके पास एक आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार है।

बत्रा ने कहा, ‘‘ मुझे 18.3 नियम में कोई जिक्र नहीं मिला कि अध्यक्ष को किसी समिति/आयोग को गठित करने में महासचिव से सलाह लेनी ही पड़ेगी या उसका इसमें शामिल होना जरूरी होगा। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘आम सालाना बैठक (एजीएम) या आम सभा को संविधान की सीमाओं के अंदर काम करना होता है और यह संविधान के अंतर्गत बाध्य है और अगर किसी भी समय एजीएम या कार्यकारी समिति संविधान का उल्लंघन करती है तो संविधान निश्चित रूप से प्रभावी होगा। ’’

बत्रा ने साथ ही कहा कि उन्होंने समितियों ओर आयोंगों को गठित करने का फैसला आईओए संविधान के 18.3 नियम के अनुसार लिया इसलिये ये अध्यक्ष के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह अच्छी तरह पता है जिसके पास नियुक्ति का अधिकार है, उसके बाद हटाने का भी अधिकार है। इस मौजूदा मामले में आईओए के कार्यकारी बोर्ड ने 27 मार्च 2019 को आईओए अध्यक्ष की सिफारिशों पर नैतिक आयोग के कार्यकाल को मजूंरी दी जो 2019 के अंत तक का था। ’’

बत्रा ने कहा, ‘‘ इसलिये एक जनवरी 2020 से सभी आठ सदस्यों और अध्यक्ष ने स्वत: ही आईओए नैतिक आयोग पर अपने पद खाली कर दिये और मई 2020 में आईओए अध्यक्ष द्वारा भेजा गया पत्र महज एक औपचारिकता मात्र है। ’’



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PTI News Agency

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